रायपुर कोर्ट में कालीचरण महाराज की जमानत अर्जी पर आज 11 बजे होगी सुनवाई

रायपुर। धर्म संसद कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोपित कालीचरण महाराज की जमानत अर्जी पर तीन जनवरी को रायपुर सेशन कोर्ट में 11 बजे सुनवाई होगी। शुक्रवार को कोर्ट ने कालीचरण को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में सेंट्रल जेल भेज दिया था। रविवार को महाराष्ट्र के ठाणे जिले की खडक थाने की पुलिस ने रविवार को प्रोटेक्शन वारंट के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट निधि शर्मा की अदालत में अर्जित लगाई थी। मजिस्ट्रेट ने सोमवार तक के लिए फैसले को सुरक्षित रखा है। रेगुलर कोर्ट में महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने पुलिस ने भूपेंद्र कुमार वासनीकर की कोर्ट में कालीचरण के प्रोटेक्शन वारंट के लिए अर्जी लगाई। वहीं कालीचरण की जमानत पर आज ही सुनवाई होनी है।

गौरतलब है कि रावणभाठा मैदान में धर्म संसद के दौरान कालीचरण के विवादित बयान के बाद कांग्रेस नेता ने टिकरापारा थाने में एफआइआर दर्ज करवाई थी। इसी मामले में महाराष्ट्र के अकोला में एफआइआर दर्ज करवाई गई थी। केस टिकरापारा थाना पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है।

इस मामले में प्रोटेक्शन वारंट के लिए पहुंची ठाणे खडक पुलिस

19 दिसंबर को हिंदू अघाड़ी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान भड़काऊ भाषण देने पर 21 दिसंबर को धर्म विशेष की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में कालीचरण समेत छह लोगों पर खडक थाने में एफआइआर दर्ज हुई थी। मामला दर्ज होने के बाद से कालीचरण फरार चल रहा था। महाराष्ट्र की ठाणे खडक पुलिस प्रोटेक्शन वारंट में लेने आई है। कालीचरण के अलावा मिलिंद रमाकांत एकबोटे, मोहन राव सेटे, दीपक बाबूराव नागपुरे और कालीचरण, कैप्टन दीगेंद्र कुमार, नंदकिशोर रमाकांत एकबोटे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।
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