‘ओमिक्रॉन’ के चलते सरकार ने उठाया बड़ा कदम, मास्क नहीं पहनने वालों पर लगेगा भारी जुर्माना

इंदौर: भारत में रफ़्तार से बढ़ते कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने अपने लेवल पर निजात पाने के लिए तैयारियां आरम्भ कर दी हैं। इसी बीच एमपी के इंदौर जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम तथा बचाव के लिए CRPC की धारा 144 के तहत आदेश जारी किया गया है। इंदौर के कलेक्टर एवं दंडाधिकारी मनीष सिंह ने धारा 144- दंड प्रक्रिया संहिता के तहत आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, जिले में रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों पर 200 रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा।
वही ओमीक्रॉन के रफ़्तार से फैलने के संकट के बीच एमपी सरकार ने गुरुवार से एहतियात के रूप में राज्य में रात 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही लोगों को सलाह दी गई है कि कोरोना नियमों का कठोरता से पालन करें। सीएम चौहान ने शाम को लोगों को एक मैसेज में कहा, “हम आज एक और फैसला कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यदि जरुरत पड़ी तो कुछ और उपाय हम जरूर करेंगे।”
उन्होंने कहा कि यदि किसी के पॉजिटिव होने की पुष्टि होती है तथा उनके मकान में पर्याप्त स्थान है, तो ऐसे में उनका उपचार होम क्वारंटीन में रखकर किया जाएगा। यदि मकान में पर्याप्त स्थान नहीं है तो मरीज को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराए जाए, जिससे परिजन संक्रमण की चपेट में आने से बच सकें। उन्होंने आगे ने कहा कि राज्य में कई माहों पश्चात् बृहस्पतिवार को कोरोना के 30 नए केस आए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात तथा दिल्ली में बीते एक हफ्ते से कोरोना के मामलों में निरंतर इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा, “हम सब जानते हैं इन प्रदेशों से एमपी में आना-जाना निरंतर बना रहता है। बीती बार भी पहली लहर हो या दूसरी लहर महाराष्ट्र में वायरस के केस बढ़ने आरम्भ हुए तो गुजरात में भी बढ़े और उसके पश्चात् मध्यप्रदेश में। दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं उन्हें हम कभी भूल नहीं सकते। यदि पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए तो वे हमारे राज्य में इंदौर एवं भोपाल से आरम्भ हुई थीं। फिलहाल इंदौर-भोपाल में कोरोना के केस नवंबर के माह की तुलना दिसंबर में 3 गुना बढ़ गए हैं।”

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