श्रीकृष्ण जन्माष्टमी पर कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस घोषित: 4 सितंबर को मदिरा की बिक्री, परिवहन और धारण पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

कवर्धा |  छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती तुलिका प्रजापति ने श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर शुक्रवार, 04 सितंबर 2026 को कबीरधाम जिले में शुष्क दिवस (Dry Day) घोषित किया है।

दुकानें रहेंगी पूर्णतः बंद जारी आदेश के अनुसार, शुष्क दिवस के दिन कबीरधाम जिले में संचालित समस्त देशी, विदेशी एवं कम्पोजिट मदिरा की फुटकर दुकानें तथा एफ.एल.-3 (क) प्रीमियम मदिरा दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। इस दौरान जिले की सीमा के भीतर मदिरा की किसी भी प्रकार की बिक्री, परिवहन, वितरण और उसका अवैध धारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन की सख्त निगरानी कलेक्टर श्रीमती तुलिका प्रजापति ने संबंधित आबकारी और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस के दौरान यदि कहीं भी मदिरा की अवैध बिक्री, परिवहन या भंडारण पाया जाता है, तो संबंधितों के विरुद्ध आबकारी नियमों के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिले में इस व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक अमले को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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