रायपुर । छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग ने अनियमितताओं और निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर शराब बिक्री के मामलों में सख्त कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) में मामला दर्ज होने के बाद मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के आबकारी उपनिरीक्षक संतोष कुमार नारंग को निलंबित कर दिया गया है।
वहीं, ओवररेट और निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में मदिरा बिक्री के मामलों में दो अन्य आबकारी उपनिरीक्षकों को शो-कॉज नोटिस जारी कर सात दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
ओवररेट मामले में नोटिस
तत्कालीन जिला आबकारी कार्यालय बालोद में पदस्थ रहे आबकारी उपनिरीक्षक आशाराम शाक्य के मामले में ग्राम अरकार, जिला बालोद में जब्त शराब की पेटियों से प्राप्त शीशियों पर लगे होलोग्राम की जांच की गई। जांच में मदिरा का निर्धारित विक्रय सीमा से अधिक मात्रा में थोक में विक्रय किया जाना पाया गया। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर जवाब-दावा प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
विदेशी मदिरा दुकान में अधिक दर पर बिक्री की शिकायत
इसी तरह तत्कालीन जिला बलौदाबाजार कार्यालय में पदस्थ आबकारी उपनिरीक्षक पी. माधव राव के विरुद्ध देशी कम्पोजिट रोहासी स्थित विदेशी मदिरा दुकान के काउंटर पर निर्धारित दर से अधिक कीमत पर मदिरा बिक्री की शिकायत प्राप्त हुई थी। मामले में उन्हें भी शो-कॉज नोटिस जारी किया गया है और सात दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है।
आबकारी विभाग की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा शराब की बिक्री में निर्धारित नियमों और दरों के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। संबंधित अधिकारियों से प्राप्त जवाब के आधार पर आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।