नई दिल्ली। दिल्ली सरकार की प्रस्तावित लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली 2,500 की मासिक आर्थिक सहायता राशि के इस्तेमाल के लिए नई व्यवस्था तैयार की जा रही है। इसके अनुसार, लाभार्थी महिलाएं हर महीने केवल 1,000 की राशि निकाल सकेंगी, जबकि बाकी 1,500 रुपये अनिवार्य रूप से आवर्ती जमा (Recurring Deposit-RD) खाते में जमा किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य महिलाओं में बचत की आदत को बढ़ावा देना और उन्हें भविष्य के लिए आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है।
3 साल की होगी RD लॉक-इन अवधि
योजना से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, लाभार्थी महिलाओं के लिए खोले जाने वाले RD खाते में तीन साल की लॉक-इन अवधि होगी। अवधि पूरी होने के बाद खाते में जमा राशि और उस पर मिलने वाला ब्याज सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा।
सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से महिलाओं को तत्काल आर्थिक सहायता के साथ-साथ भविष्य के लिए सुरक्षित बचत भी मिल सकेगी।
कैबिनेट की अगली बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव
दिल्ली सरकार की इस योजना को जल्द मंजूरी मिलने की संभावना है। पहले इसे महिला समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता था। भाजपा सरकार ने योजना के पात्रता नियमों को अंतिम रूप दे दिया है।
अधिकारियों के मुताबिक, सबसे पहले प्रस्ताव को दिल्ली कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे उपराज्यपाल (LG) की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद योजना की अधिसूचना जारी की जाएगी।
सरकार रक्षाबंधन के आसपास योजना शुरू करने की तैयारी में है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार किया जा चुका है, जहां पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी।
किन महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ?
प्रस्तावित नियमों के अनुसार:
- लाभार्थी महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- महिला कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली की निवासी होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए।
- एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा।
- यदि परिवार में एक से अधिक महिलाएं पात्र होंगी, तो अधिक उम्र वाली महिला को प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदन के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, वोटर आईडी और परिवार से जुड़े आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इसके अलावा स्व-घोषणा पत्र भी देना होगा।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
योजना के प्रस्तावित नियमों के अनुसार, कुछ श्रेणियों को लाभ से बाहर रखा गया है।
इनमें शामिल हैं:
- आयकरदाता महिलाएं
- सरकारी कर्मचारी
- पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं
- चार पहिया वाहन की मालिक महिलाएं
- ऐसे परिवार जिनके किसी सदस्य का आपराधिक रिकॉर्ड हो
हालांकि, अंतिम नियम कैबिनेट और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू होंगे।
दिल्ली सरकार का कहना है कि योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद महिलाओं को सहायता देना और उन्हें भविष्य के लिए वित्तीय रूप से सक्षम बनाना है।