खुले गड्ढों पर सख्ती, नगरीय प्रशासन विभाग का आदेश; लापरवाही पर होगी कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में खुले गड्ढों और निर्माणाधीन स्थलों पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सभी नगर निगम आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने कहा है कि बारिश के मौसम में खुले गड्ढों और ढकी हुई नालियों के कारण बच्चों की जान जाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जारी आदेश में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बच्चों के जीवन के अधिकार की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 की संबंधित धाराओं के तहत सभी नगरीय निकायों को आवश्यक सुरक्षा उपाय लागू करने को कहा है।

सर्वे कर चिन्हित होंगे खुले गड्ढे

विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी नगरीय निकाय तत्काल विशेष सर्वे अभियान चलाकर खुले गड्ढों, निर्माणाधीन स्थलों और जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करें। ऐसे गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने या उनके चारों ओर मजबूत बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा घेरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बच्चे और आम नागरिक दुर्घटना का शिकार न हों।

निर्माण एजेंसियों को भी सख्त निर्देश

सभी निर्माण एजेंसियों और आवासीय कॉलोनियों को निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों, नींव और कॉलम स्थलों के चारों ओर सुरक्षा घेरा लगाने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील निर्माण स्थलों पर चौकीदार या सुरक्षाकर्मी तैनात करने को भी कहा गया है, ताकि बच्चों और राहगीरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

हर महीने भेजनी होगी रिपोर्ट

नगरीय प्रशासन विभाग ने कहा है कि बारिश के दौरान छोटे-बड़े गड्ढों का अंदाजा नहीं लग पाने से बच्चों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में सभी नगरीय निकायों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए भविष्य में होने वाले सभी निर्माण कार्यों में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा। साथ ही प्रत्येक माह कार्रवाई की रिपोर्ट संयुक्त संचालकों के माध्यम से संचालनालय को भेजना अनिवार्य किया गया है।

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