साइबर ठगों पर CJI सूर्यकांत की सख्त टिप्पणी: ‘तुम लोग परजीवी हो’, बेल से इनकार

नई दिल्ली | सुप्रीम कोर्ट में साइबर अपराध से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए आरोपी को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। अदालत में दिए गए अपने बयान में CJI ने साइबर फ्रॉड करने वालों को “परजीवी” बताया और कहा कि ऐसे अपराधियों का जेल में रहना ही समाज के हित में है।

साइबर अपराधियों पर कड़ी नाराज़गी

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने कहा कि साइबर अपराधी देशभर में लोगों को निशाना बनाकर करोड़ों रुपये की ठगी करते हैं। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, “तुम लोग परजीवी हो, जो निवेशकों और आम लोगों से ठगी कर उन्हें भारी आर्थिक नुकसान पहुंचाते हो।”

अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे अपराधी किसी एक राज्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि एक जगह ठगी करने के बाद दूसरे राज्यों में जाकर नए पीड़ितों को निशाना बनाते हैं।

जमानत से इनकार

पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि साइबर अपराधों का नेटवर्क व्यापक और संगठित होता जा रहा है, जिससे देशभर में लोग प्रभावित हो रहे हैं।

पहले भी चर्चा में रहे हैं CJI

गौरतलब है कि इससे पहले भी CJI सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर विवाद हुआ था, जब उन्होंने एक अलग मामले की सुनवाई के दौरान कथित रूप से एक तुलना का इस्तेमाल किया था, जिस पर सार्वजनिक बहस हुई थी।

निष्कर्ष

सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी साइबर अपराधों पर न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाती है। अदालत ने संकेत दिया है कि डिजिटल फ्रॉड जैसे मामलों में अब और अधिक कठोर दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

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