रेस कोर्स क्षेत्र में झुग्गी हटाने पर रोक, पुनर्वास पर कोर्ट का अहम निर्देश

नई दिल्ली। रेस कोर्स इलाके में स्थित झुग्गी-झोपड़ी निवासियों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आदेश दिया है कि 1 जुलाई तक किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह मामला भाई राम कैंप, डीआईडी कैंप और मस्जिद कैंप के निवासियों से जुड़ा है, जिन्होंने पुनर्वास प्रक्रिया और हटाने के आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने अभी तक वैकल्पिक आवास स्वीकार नहीं किया है, उनके खिलाफ फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं होगी।

सुनवाई के दौरान जस्टिस तेजस करिया और जस्टिस मधु जैन की पीठ ने कहा कि जब तक प्रभावित लोगों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर पूरी तरह विचार नहीं हो जाता, तब तक उन्हें हटाना उचित नहीं होगा।

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि कोई भी व्यक्ति एक साथ दोनों जगहों पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता और पुनर्वास का लाभ केवल उन्हीं को मिलेगा जो स्वेच्छा से स्थानांतरित होना चाहते हैं।

इससे पहले सिंगल जज बेंच ने 11 मई को 15 दिनों के भीतर क्षेत्र खाली करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ निवासियों ने अपील दायर की थी।

वहीं, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों से की जा रही है, क्योंकि यह क्षेत्र एक संवेदनशील इलाके और एयर फोर्स स्टेशन के पास स्थित है।

फिलहाल हाईकोर्ट ने स्थिति को 1 जुलाई तक स्थिर रखने का निर्देश दिया है, जिससे हजारों निवासियों को अस्थायी राहत मिली है।

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