जिला जेल के 200 मीटर दायरे में ड्रोन उड़ान पर प्रतिबंध, प्रशासन ने जारी किया आदेश

गरियाबंद। बंदियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब जिला जेल के 200 मीटर की परिधि को ‘नो ड्रोन फ्लाई जोन’ घोषित कर दिया गया है। इस संबंध में प्रशासन ने आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है।

जानकारी के अनुसार, कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करते हुए जेल परिसर के आसपास ड्रोन संचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी है।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम जेल की सुरक्षा, संवेदनशीलता और संभावित सुरक्षा खतरों को देखते हुए उठाया गया है। आदेश के बाद अब कोई भी व्यक्ति या संस्था जिला जेल के आसपास ड्रोन नहीं उड़ा सकेगी।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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