नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और कुछ क्षेत्रों में पेट्रोल-डीजल की असामान्य बिक्री को देखते हुए केंद्र सरकार ने ईंधन की थोक खरीद को लेकर बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल खरीद पर रोक लगा दी है।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ‘मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल आदेश, 2026’ जारी करते हुए यह व्यवस्था लागू की है। इसके तहत औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत ग्राहक अब सामान्य रिटेल पेट्रोल पंपों से बड़ी मात्रा में ईंधन नहीं खरीद सकेंगे।
अब मॉल, अस्पताल, बड़ी फैक्ट्रियां, ट्रैवल एजेंसियां और निजी बस ऑपरेटर जैसे बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का पेट्रोल-डीजल अधिकृत थोक बिक्री केंद्रों या अपने कंज्यूमर पंप से ही लेना होगा।
सरकार ने यह फैसला उन इलाकों को देखते हुए लिया है, जहां रिटेल पंपों पर अचानक भारी बिक्री दर्ज की गई थी। नई व्यवस्था शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू की गई है।
आदेश के मुताबिक पेट्रोल पंप डीलर किसी एक ग्राहक या वाहन को एक दिन में 200 लीटर से ज्यादा डीजल नहीं बेच सकेंगे। इससे रिटेल पंपों पर होने वाली थोक खरीद पर लगाम लगेगी।
सरकार का कहना है कि इस कदम से ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने, आपूर्ति व्यवस्था को नियंत्रित करने और रिटेल बिक्री व्यवस्था में संतुलन लाने में मदद मिलेगी।