दिल्ली | 2020 दिल्ली दंगा मामला से जुड़े कथित “बड़ी साजिश” केस में आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। अदालत ने कहा है कि पुलिस उस याचिका पर अपना पक्ष रखे, जिसमें अपील दाखिल करने में हुई 67 दिनों की देरी को माफ करने की मांग की गई है।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 16 जुलाई तय की है। इससे पहले यह सुनवाई 14 जुलाई को होनी थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया।
देरी माफी की याचिका पर सुनवाई
ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उन्होंने हाई कोर्ट में अपील दाखिल करने में हुई देरी को माफ करने की मांग भी की है। इसी पर अदालत ने दिल्ली पुलिस से विस्तृत जवाब मांगा है।
ट्रायल से जुड़े आदेश
इस बीच हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े ट्रायल प्रोसेस पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए आरोप तय करने पर लगी अंतरिम रोक को हटा दिया है। अब ट्रायल कोर्ट को आगे की कार्यवाही करने की अनुमति मिल गई है।
डिजिटल साक्ष्य को लेकर विवाद
मामले में आरोपी पक्ष की ओर से व्हाट्सएप चैट और वीडियो जैसे डिजिटल साक्ष्य उपलब्ध कराने की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस पर तत्काल कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया। हालांकि, कुछ दस्तावेजों के अध्ययन की अनुमति दी गई है ताकि बचाव पक्ष अपनी तैयारी कर सके।
2020 दंगों से जुड़ा मामला
यह पूरा केस 2020 दिल्ली दंगे से जुड़ा है, जिसमें कई एफआईआर दर्ज की गई थीं। इस हिंसा में भारी जनहानि और व्यापक नुकसान हुआ था, और तभी से यह मामला न्यायिक प्रक्रिया के तहत विभिन्न स्तरों पर चल रहा है।
फिलहाल यह मामला कोर्ट की निगरानी में आगे बढ़ रहा है और अगली सुनवाई 16 जुलाई को होगी।