दिल्ली | दिल्ली सरकार ने ईद-उल-अजहा (बकरीद) के मद्देनजर पशु कल्याण कानूनों के सख्त पालन के निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली सरकार के पशुपालन और नागरिक मामलों के मंत्री कपिल मिश्रा ने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि किसी भी तरह का नियम उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मंत्री ने कहा कि गाय, बछड़ा, ऊँट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी होगी और इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों जैसे गलियां, सड़कें और खुले इलाके कुर्बानी के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। केवल निर्धारित और वैध स्थलों पर ही कुर्बानी की अनुमति दी जाएगी।
अवैध खरीद-फरोख्त और निगरानी
कपिल मिश्रा ने कहा कि अवैध पशु परिवहन और पशु क्रूरता के मामलों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। अवैध रूप से पशुओं की खरीद-फरोख्त पर पूर्ण रोक रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि त्योहार के दौरान निगरानी बढ़ाई जाए और सुनिश्चित किया जाए कि कानून का पालन हो।
सफाई और पर्यावरण का ध्यान
मंत्री ने यह भी कहा कि कुर्बानी के बाद नालियों और सड़कों पर कचरा फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। सीवर में अपशिष्ट और खून बहाने की पूरी तरह रोक रहेगी।
कपिल मिश्रा ने आम लोगों से अपील की है कि यदि वे किसी भी गाइडलाइन उल्लंघन को देखें, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि त्योहार के दौरान कानून-व्यवस्था और पशु कल्याण नियमों का पालन अनिवार्य होगा।