मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री परिषद की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले

रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में बुधवार को मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जारी राशनकार्डों पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के समक्ष अतिरिक्त खाद्यान्न निशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया गया। इस पर 223.58 करोड़ रुपये की व्ययभार की प्रतिपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत की जाएगी।
छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक नीति 2019-24 में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक नीति में वर्णित पिछड़े विकासखंड श्रेणी “द” में रियायती दर पर लैंड बैंक, अविकसित औद्योगिक प्रयोजन की भूमि आबंटित किए जाने संबंधी प्रावधान एवं अन्य संशोधनों का अनुमोदन किया गया। सोलर विद्युत उत्पादन में लगने वाले प्लांट काष्ठ आधारित उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के लिए “स” श्रेणी के विकासखण्डों में प्राथमिकता श्रेणी के अनुदान वृद्धि का निर्णय लिया गया।
स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षक पद पर भर्ती के लिए बस्तर एवं सरगुजा संभाग तथा कोरबा जिले में लागू स्थानीय निवासी होने के शर्त से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही कोविड- 19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण लॉकडाउन एवं शैक्षणिक संस्था के बसों के संचालन नहीं होने के कारण शैक्षणिक संस्थान के लिए संचालित बस द्वारा देय त्रैमासिक कर में एक जुलाई 2020 से 31 दिसम्बर 2021 तक छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य में किसानों से धान खरीदी के लिए पुराने जूट बारदानें की दर 18 रुपये प्रति नग से बढ़ाकर 25 रुपये प्रति नग निर्धारित करने तथा किसानों को इसका भुगतान समर्थन मूल्य के भुगतान के साथ करने मुख्यमंत्री जी के अनुमोदन का अनुसमर्थन किया गया।
डीजल के मूल्य पर वृद्धि होने के कारण संविदा वाहन एवं प्रकरण वाहन के रूप में संचालित नगर वाहन के यात्री किराए की दर में परिवहन विभाग द्वारा प्रस्तावित वृद्धि दर का अनुमोदन किया गया।

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