मां के साथ बेटे ने किया था गंदा काम, दुर्ग कोर्ट ने 25 साल की सजा हुई

दुर्ग। अपनी ही मां के साथ रेप की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी कोर्ट दुर्ग अवध किशोर की कोर्ट ने आरोपी को 25 वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न दे पाने पर 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने पैरवी की थी।

संजय कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी ने 23 अगस्त 2025 की रात 12 बजे जब घर में कोई नहीं था तब आरोपी ने अपनी मां के कमरे को खटखटाया और दरवाजा खोलने पर मां के साथ पहले गाली गलौज की, इसके बाद उसने अपनी मां के साथ ही रेप की घटना को अंजाम दिया। किसी तरह महिला भाग कर पड़ोसी के घर में शरण ली थी। सुबह अपने पति के ड्यूटी से लौटने पर उसने नेवई थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी।पुलिस ने मामले की जांच कर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया था।

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