रायपुर कोर्ट ने चलती ट्रेन में हत्या की कोशिश करने वाले आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

रायपुर। लेनदेन के विवाद में अपने ही दोस्त की हत्या की कोशिश करने वाले दो युवकों को अदालत ने 10-10 साल की सख्त सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने पीड़ित को मुआवजा देने की सिफारिश भी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से की है। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की अदालत में हुई। खमतराई पुलिस की केस डायरी और मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया। घटना 16 सितंबर 2022 की रात करीब 11 बजे खमतराई के गणेश नगर स्थित रेलवे पटरी के पास हुई थी।

पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में मोहल्ले में रहने वाले अशोक मंडल (32) और ईश्वर सागर (25) ने अपने ही दोस्त राहुल साहू को ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गया। घटना के बाद घायल राहुल को तत्काल उपचार के लिए अंबेडकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों को उसका पैर घुटने तक काटना पड़ा। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई और पीड़ित के पुनर्वास के लिए मुआवजा देने के निर्देश दिए।

 

शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *