सरकार का बड़ा फैसला, अब तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस

रांची: झारखंड के शहरों में सिगरेट, जर्दा, पान मसाला, तंबाकू-खैनी अथवा किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए लाइसेंस लेना होगा. जिन दुकानों में तंबाकू वाले उत्पाद बेचे जाएंगे, वहां टॉफी, कैंडी, बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स या किसी प्रकार के खाद्य या पेय पदार्थ की बिक्री नहीं की जा सकेगी. नए नियमों पर सीएम हेमंत सोरेन की मंजूरी के पश्चात् झारखंड के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे ने इससे जुड़ा आदेश जारी किया है. तंबाकू उत्पादों की बिक्री के सभी नियम तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, मगर लाइसेंस लेने के लिए वेंडरों को 31 मार्च 2022 तक का वक़्त दिया गया है. लाइसेंस नगर निकायों के माध्यम से जारी किए जाएंगे. वैध ई-वे बिल के बगैर पान मसाला एवं तंबाकू उत्पादों का परिवहन, संग्रहण, वितरण या बिक्री पर रोक रहेगी. विभाग द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि अगर कोई कारोबार, दुकानदार, व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके विरुद्ध झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 455 एवं 466 के अनुरूप दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
साथ ही सभी प्रकार के तंबाकू या तंबाकू उत्पाद बेचने वाले कारोबारी, दुकानदार अपने इलाके के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, अधिसूचित क्षेत्र समिति से लाइसेंस, अनुज्ञप्ति या स्वीकृति प्राप्त कर सिर्फ तंबाकू या तम्बाकू उत्पाद की बिक्री कर सकता है. 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को तंबाकू उत्पाद बेचते हुए पकड़े जाने पर सात वर्ष की कैद हो सकती है तथा एक लाख तक जुर्माना वसूला जा सकता है. आंकड़े बताते हैं कि झारखंड में 50.1 प्रतिशत व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं. इनमें पुरुषों का प्रतिशत 63.6 है जबकि महिलाओं का प्रतिशत 35.9 है.
बता दें कि, इसके पूर्व झारखंड विधानसभा ने पिछले बजट सत्र में सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पाद, झारखंड संशोधन विधेयक-2021 पारित कर प्रदेश में हुक्का बार को पूर्ण तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था. इसका पालन ना करने पर एक से 3 वर्ष तक की सजा एवं एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है. प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर सभी प्रकार के तंबाकू सेवन पर एक हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है. शैक्षणिक संस्थानों के अतिरिक्त सरकारी दफ्तर, हॉस्पिटल एवं कोर्ट के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री भी पूर्ण तौर पर से प्रतिबंध है.

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