ट्रक मालिक को 29 लाख मुआवजा देने का आदेश

रायपुर। शॉर्ट सर्किट से ट्रक में लगी आग पर बीमा कंपनी ने पीड़ित को मुआवजा नहीं दिया. पीड़ित ने इस मामले में राज्य उपभोक्ता आयोग में परिवाद पेश किया. मामले में आयोग ने बीमा कंपनी को परिवादी को 29 लाख 5 हजार 500 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है. यह राशि 45 दिनों के भीतर ब्याज सहित चुकानी होगी. सुरजपुर जिले के निशांक शुक्ला के मुताबिक उनके ट्रक में बीमा अवधि के दौरान बसंतपुर घाट, जिला बलरामपुर में ढाल से उतरते समय शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी.

देखते ही देखते ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया. उन्होंने नुकसान की भरपाई के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में दावा प्रस्तुत किया. लेकिन कंपनी ने यह कहते हुए दावा खारिज कर दिया कि वाहन का नेशनल परमिट ऑथराइजेशन समाप्त हो चुका था. कंपनी के इस निर्णय से नाराज होकर निशांक शुक्ला ने जिला उपभोक्ता आयोग अंबिकापुर में शिकायत दर्ज कराई. वहां आयोग ने सर्वेयर की रिपोर्ट के आधार पर आंशिक राहत देते हुए बीमा कंपनी को करीब 15 लाख 81 हजार 275 रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया.

लेकिन परिवादी इस फैसले से असंतुष्ट रहा और उसने राज्य आयोग में अपील की. राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश में संशोधन करते हुए बीमा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को वाहन के चीमित मूल्य 29,05,500 में से 1,500 अनिवार्य कटौती घटाकर पूरी राशि दे. इसके साथ 22 नवंबर 2024 से 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा 5,000 बाद व्यय भी देना होगा.

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