ऑनलाइन ई-नीलामी प्रक्रिया से 5 रेत खदानों का होगा आवंटन

रायगढ़। छत्तीसगढ़ शासन के खनिज (रेत) प्रबंधन नियम 2025 के तहत जिले में रेत खदानों के संचालन के लिए ऑनलाइन ई-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला रायगढ़ में खनिज विभाग द्वारा प्रथम चरण में कुल 05 रेत खदान जिनमें बरभौना-तहसील खरसिया, बायसी-तहसील धरमजयगढ़, कंचनपुर-तहसील घरघोड़ा, लेबड़ा-तहसील रायगढ़ एवं पुसल्दा-तहसील छाल का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन) माध्यम से किया जाना है।

खनिज अधिकारी रायगढ़ ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन खनिज साधन विभाग द्वारा दिनांक 12 सितम्बर 2025 को छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 जारी किया गया है। नये नियमों में रेत खदान आवंटन की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन माध्यम से किया जाएगा। इन रेत खदानों के आवंटन के लिए ऑनलाईन निविदा दिनांक 10 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया है। निविदा के नियम एवं शर्ताें की विस्तृत जानकारी एमएसटीसी पोर्टल https://mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/sandcg/index.jsp खनिज साधन विभाग की वेबसाईट https://chhattisgarhmines.gov.in/ जिला कार्यालय की वेबसाईट ी https://raigarh.gov.in/en/ तथा कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला रायगढ़, संबंधित ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत भवन के सूचना पटल में अवलोकन कर प्राप्त किया जा सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी (रिवर्स ऑक्षन) हेतु तकनीकी एवं वित्तीय बोली, 07 दिवस, 31 अक्टूबर समय प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होकर 6 नवम्बर 2025 समय शाम 5ः30 बजे तक एमएसटीसी पोर्टल https://mstcecommerce.com/auctionhome/mmb/sandcg/index.jsp के माध्यम से जमा की जा सकेगी। नये नियमों में रेत खदान हेतु इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी (रिवर्स ऑक्शन ) में भाग लेने हेतु आवेदक का डिजिटल सिग्नेचर क्लास-3 साईनिंग एण्ड इनक्रिप्सन (DSC) बैंक में आवेदक के स्वयं के नाम से खाता, छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड/टिन नंबर/जी.एस.टी.एन., आधार कार्ड एवं 02 शपथ पत्र (प्रारूप अनुसार) आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। रेत खदानों की इलेक्ट्रॉनिक-नीलामी (रिवर्स ऑक्षन) के प्रक्रिया के संबंध में संभाग स्तरीय प्रषिक्षण का आयोजन दिनांक 13 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार को समय दोपहर 2 बजे से जिला बिलासपुर के जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा भवन में रखा गया है। नीलामी में भाग लेने वाले सभी इच्छुक व्यक्ति एवं कंपनी, फर्म, सोसायटी, सहकारी सोसायटी के प्रतिनिधि उपरोक्त प्रशिक्षण में भाग ले सकते हैं। प्रशिक्षण और नीलामी प्रक्रिया से संबंधित अन्य विस्तृत दिशा-निर्देश जिला खनिज शाखा, रायगढ़ से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।

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