नई दिल्ली: जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश में एक बार फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है. यह चुनाव न सिर्फ संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा की राजनीति के लिहाज़ से अहम है, बल्कि इसके नतीजे आने वाले वर्षों की संसदीय कार्यवाही को भी प्रभावित कर सकते हैं. भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत होता है. इलेक्टोरल कॉलेज यानी केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित व नामांकित सदस्य ही वोट डालते हैं. चुनाव की प्रक्रिया गोपनीय मतपत्र (Secret Ballot) से होती है.