उपभोक्ता आयोग ने दिलाई बीमा क्षतिपूर्ति राशि

बलौदाबाजार। बीमा कम्पनी द्वारा दुर्घटना में मृत्यु होने पर व्यक्तिगत दुर्घटना दावा की बीमा क्षतिपूर्ति की राशि नहीं प्रदाय किये जाने के मामले में उपभोक्ता आयोग द्वारा बीमा कम्पनी को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए मृतक के पिता, नॉमिनी को दुर्घटना की राशि 15,00,000 रुपये तथा अन्य व्यय प्रदाय किये जाने का आदेश पारित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कसडोल निवासी आवेदक रेशमलाल वर्मा के पुत्र सोमनाथ द्वारा अग्रवाल मोटर्स बलौदाबाजार से एक वाहन मोटर सायकल क्रय कर उसका बीमा अनावेदक से कराया था।वाहन दुर्घटना में गंभीर चोट आने के कारण ईलाज के दौरान सोमनाथ की मृत्यु हो गई जिसकी सूचना पुलिस एवं अनावेदक को दिया गया तथा बीमा व्यक्तिगत दुर्घटना हितलाभ के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किया गया परंतु अनावेदक द्वारा विलंब से सूचना दिये जाने तथा नियम शर्तों का पालन नहीं किये जाने एवं मृतक की ओर से तृतीय पक्ष दावा प्राप्त किये जाने के कारण आवेदक का दावा निरस्त कर दिया गया।

आवेदक द्वारा जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बलौदाबाजार में शिकायत प्रस्तुत किया गया। आयोग के अध्यक्ष छगेश्वर लाल पटेल व सदस्यगण हरजीत सिंह चांवला एवं शारदा सोनी ने पेश दस्तावेजो एवं बीमा पालिसी के नियमों तथा शर्तों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया। अनावेदक टाटा ए.आई.जी. जनरल इंश्योरेंस कम्पनी रायपुर को सेवा में कमी का दोषी मानते हुए व्यक्तिगत दुर्घटना हितलाभ की राशि 15,00,000 रुपये एवं मानसिक तथा आर्थिक क्षति के रूप में 10.000 एवं वाद व्यय के रूप में 5.000 रूपये आदेश दिनांक से 45 दिन के भीतर प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है। विहित काल अवधि में राशि अदा न करने पर आदेश दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्रदाय किये जाने का निर्णय सुनाया है।

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