15 तारीख को शराब दुकान बंद करने का आदेश

रायपुर। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर हरिस एस के द्वारा 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मदिरा विक्रय हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके तहत आगामी 15 अगस्त 2025 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जिले में अवस्थित सभी प्रकार की मदिरा दुकानें अर्थात देशी मदिरा सीएस-2 (घघ-कम्पोजिट), विदेशी मदिरा एफएल-1(घघ), विदेशी मदिरा एफएल-1(घघ कम्पोजिट), एफएल-3(होटल एंड बार), एफएल-7(सैनिक कैंटीन) एवं मद्य भण्डागार जगदलपुर को 14 अगस्त 2025 को समयावधि पश्चात बंद करने सहित 15 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु एतद् द्वारा आदेशित किया गया है। उक्त आदेश के तहत सर्व संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने प्रभार क्षेत्र की सभी प्रकार की मदिरा दुकानें एवं मद्य भण्डागार जगदलपुर को नियत समयावधि के दौरान बंद रखे जाने सहित न तो मदिरा का विक्रय होने पावे और न ही किसी भी प्रकार से मदिरा का संव्यवहार हो यह सुनिश्चित किया जाएगा।

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