उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देशों का अवहेलना पड़ी भारी शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा के सहायक शिक्षक संजय नायक एल.बी. निलंबित

जशपुरनगर / जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर द्वारा पत्थलगांव विकासखण्ड के शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा के सहायक शिक्षक एल.बी. संजय नायक को उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देश का पालन करने में कोई रूचि नहीं लेने तथा स्वेच्छाचारित अपनाने के मामले में उनके उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 के सर्वथा विपरीत तथा कदाचरण की श्रेणी होने से छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, विकासखण्ड बगीचा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
विदित हो कि जिला शिक्षा अधिकारी जशपुर के आदेश 04 जून 2025 द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा संकुल लुड़ेग में शालेन कुजूर को पदस्थ किया गया है। विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव के कार्यालयीन पत्र 10 जुलाई 2025 द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा के सहायक शिक्षक एल. बी. संजय नायक द्वारा संबंधित शालेन कुजूर को संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जा
रहा है। इस संबंध में कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पत्थलगांव के पत्र 11 जून 2025 के द्वारा उर्पयुक्त संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसका जवाब शासकीय प्राथमिक शाला तेन्दूपारा के सहायक शिक्षक एल. बी. संजय नायक के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि संबंधित संजय नायक, सहायक शिक्षक एल.बी. के द्वारा उच्चाधिकारियों के आदेश-निर्देश का पालन करने में कोई रूचि नहीं है, तथा स्वेच्छाचारित अपनाई जा रही है।

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