रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रायवेट स्कूल एसोसिएशन ने सीएम विष्णु देव साय को पत्र लिखकर पूर्व प्राथमिक शाला (नर्सरी शाला /प्री प्राइमरी, प्ले स् प्रदेश में पूर्व प्राथमिक शाला (नर्सरी शाला /प्री प्राइमरी, प्ले स्कूल) के लिए नियम बनाने का आग्रह किया है। विनियमन का कोई नियम अब तक नहीं बना है .ऐसे में प्रदेश में संचालित लगभग 3000 से ऊपर पूर्व प्राथमिक शालाओं (नर्सरी शाला /प्री प्राइमरी, प्ले स्कूल )के पास कोई विधिसम्मत कागजात नहीं है .
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता ने एक पत्र कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय , केंद्र सरकार आज तारीख तक ऐसी नर्सरी शालाओं के विनिमयन सबंधी कोई भी नियम एवं मानक निर्धारित नहीं कर पाया है।शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में भी फिलहाल 6 वर्ष की उम्र से ऊपर की कक्षाओं के विनियमन के नियम है ।शिक्षा संहिता में भी नर्सरी शालाओं की मान्यता के संबंध में कोई भी दिशा निर्देश नहीं है।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर) ) द्वारा 3 से 6 वर्ष के विद्यार्थियों के लिए संचालित प्ले स्कूल के दिशा निर्देश जारी किये गए हैं . (दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न है) इन दिशानिर्देशों में नर्सरी शालाओं के विनिमयन सबंधी नियम तय किये गए हैं . इसी तरह मध्य प्रदेश में भी पूर्व प्राथमिक शाला (नर्सरी शाला /प्री प्राइमरी, प्ले स्कूल ) के विनियमन के नियम एवं मानक तय कर दिए गए हैं . मध्य प्रदेश में प्ले स्कूल के विनियमन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है .