कोरबा. बिजली चोरी के एक मामले में कोरबा की स्पेशल कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराया है. उसपर एक लाख 54 हजार रुपए जुर्माना लगाया है. अर्थदंड नहीं चुकाने पर दोषी को दो माह की साधारण कारावास हो सकती है. बिजली वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम ने कुसमुंडा के चुनचुनी में रहने वाले राजेश कुमार को बिजली चोरी करते पकड़ा था. २०२१ वॉट बिजली के उपयोग की पुष्टि हुई थी. वितरण कंपनी की ओर से इस मामले में कार्रवाई के लिए कोरबा के कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी. मामले की सुनवाई चल रही थी.
स्पेशल कोर्ट ने राजेश को बिजली चोरी का दोषी हठराया. उसपर एक लाख 54 का जुर्माना लगाया है. अभियोजन पक्ष की ओर से कोरबा के स्पेशल कोर्ट को बताया गया कि 26 मार्च 2021 को 74 हजार 474 का बिजली बिल बकाया होने पर राजेश के घर की बिजली काट दी गई थी. लेकिन राजेश ने गैरकानूनी तरीके से कटे हुए लाइन को बिजली के तार से जोड़ लिया था.
वह दोबारा बिजली का उपयोग करने लगा था. वितरण कंपनी की विजिलेंस टीम को मामले की जानकारी हुई. टीम घटनास्थल पर पहुंची तो मामला सही पाया गया. टीम ने राजेश पर ५१ हजार 326 रुपए जुर्माना लगाया. राजेश की तरफ से जुर्माने की राशि वितरण कंपनी को नहीं दी गई. राशि जमा करने के लिए कंपनी ने कई बार नोटिस