शिक्षकों के लिए आदेश, नवीन पदस्थापना का पालन करें

रायपुर। युक्तियुक्तकरण के बाद कार्यभार नहीं ग्रहण करने वाले शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। आगामी आदेश तक शिक्षकों का वेतन आहरण रोका जाएगा। कोर्ट से राहत लेने वाले शिक्षकों पर आदेश लागू नहीं होगा। DPI ने सभी DEO, संभाग संयुक्त संचालक, प्राचार्यों को आदेशित किया। अतिशेष शिक्षकों की अलग-अलग स्कूलों में नवीन पदस्थापना की गई है, लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी किया है।

आदेश में लिखा है…

छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 2-24 / 2024 / 20-तीन दिनांक 02.08.2024 एवं दिनांक 28.04.2025 के अनुसार शालाओं का युक्तियुक्तकरण किये जाने के पश्चात् विभिन्न शालाओं में अतिशेष शिक्षकों का काउंसिलिंग के माध्यम से युक्तियुक्तकरण किया जाकर जिला स्तर संभाग स्तर एवं राज्य स्तर पर पदस्थापना के आदेश जारी किये गये हैं।

उपरोक्त युक्तियुक्तकरण के तहत जिन शिक्षकों के द्वारा नवीन पदांकित संस्था में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उनका वेतन आहरण आगामी आदेशपर्यन्त रोकते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे। यह आदेश उन शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा जिन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत दी गई है।

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