बिलासपुर। 13 लाख रुपये में जमीन बेचने का झांसा देकर एडवांस के तौर पर 3 लाख 50 हजार रुपये लेने के बाद जमीन किसी और को बेच देने के मामले में पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। सरकंडा थाना के एएसआई दिनेश तिवारी ने बताया कि बैकुंठपुर डबरीपारा निवासी मोहम्मद सद्दाम कुरैशी (35) ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनकी मुलाकात मोहम्मद गौस और उनकी मां अकबरी बेगम से हुई, जिन्होंने मोपका स्थित अपनी जमीन बेचने की पेशकश की। जमीन देखने के बाद 13 लाख रुपये में सौदा तय हुआ। सौदे के तहत, कुरैशी ने मां-बेटे को चेक के माध्यम से 3 लाख 50 हजार रुपये एडवांस दिए और शेष रकम रजिस्ट्री के समय देने की बात तय हुई।
इसके बाद जब कुरैशी ने जमीन की फौती उठाने के लिए राजस्व विभाग में आवेदन दिया, तो पता चला कि यह जमीन किसी और व्यक्ति, गोल्डी महार के नाम पर दर्ज है। जांच-पड़ताल करने पर कुरैशी को पता चला कि मां-बेटे ने उनसे एडवांस लेने के बाद यह जमीन किसी और को बेच दी है। इस धोखाधड़ी की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मोहम्मद गौस और उनकी मां अकबरी बेगम के खिलाफ धारा 420 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।