बलौदाबाजार हिंसा में शामिल 112 आरोपियों को HC ने दी जमानत

बिलासपुर। बलौदाबाजार हिंसा मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सतनामी समाज के 112 युवाओं को बड़ी राहत दी है. जस्टिस एन.के. व्यास की सिंगल बेंच ने सुनवाई करते हुए इन सभी आरोपियों को जमानत दे दी है. इससे पहले इस मामले में 60 से अधिक आरोपी जमानत पर रिहा हो चुके हैं, लेकिन कई आरोपी अब भी सेंट्रल जेल में बंद हैं. वहीं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी मामले में जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को राहत देते हुए जमानत दी है.

बलौदाबाजार हिंसा मामले में सतनामी समाज के लोगों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर गुरुवार को भीम आर्मी ने सीएम हाउस का घेराव करने निकली थी. इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता और सतनामी समाज के लोग शामिल हुए थे. बता दें कि बीते 29 जनवरी को हाईकोर्ट से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सहित 15 से अधिक आरोपियों को जमानत मिली थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से एक अभियुक्त को पहले जमानत मिल गई है, उसी को आधार बनाकर अभियुक्तों ने हाईकोर्ट में आवेदन किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया है.

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