कलेक्टर ने निर्वाचन कार्य में घोर लापरवाही बरतने के कारण व्याख्याता को किया निलंबित

जशपुरनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रोहित व्यास ने रिटर्निंग ऑफिसर (पंचायत) मनोरा जिला जशपुर दिनांक 19.02.2025 द्वारा प्रस्तुत पत्र अनुसार श्री गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी फरसाबहार जिला-जशपुर (छ.ग.) को त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 के सूचारू संचालन हेतु पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी लगाई थी।

दिनांक 19.02.2025 को सामग्री वितरण के दौरान श्री गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता द्वारा नशे के हालत में पाये गये, जिसका मुलाहिजा कराया गया चिकित्सक द्वारा मुलाहिजा रिपोर्ट में Alcohol comsumption टीप किया गया है। श्री गणेश कुमार मण्डल, ड्यूटी कर पाने के स्थिति में नही थे।

गणेश कुमार मण्डल, व्याख्याता के द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य के प्रति घोर लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता बरती गई है, इस प्रकार इनका कृत्य छ०ग० सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-23 के सर्वथा विपरित है।

अतएव छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 की नियम-9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कांसाबेल, जिला जशपुर में नियत किया जाता है।

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