पूर्व CM की कीमती वस्तुएं 14-15 फरवरी को तमिलनाडु सरकार को सौंपने का आदेश

कर्नाटक : बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जे. जयललिता के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे जब्त की गई कीमती वस्तुओं और संपत्तियों को तमिलनाडु सरकार को सौंपने के लिए 14 और 15 फरवरी की तारीख तय की है। सीबीआई/ईडी मामलों की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मोहन एचए ने कल जारी आदेश में कीमती वस्तुओं को तमिलनाडु सरकार को सौंपने की तारीखें तय कीं। उच्च न्यायालय ने हाल ही में जयललिता के कानूनी उत्तराधिकारियों जे. दीपक और जे. दीपा द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया था, जिन्होंने दावा किया था कि जयललिता की कीमती वस्तुओं और संपत्तियों पर उनका अधिकार है,

जो उनकी होनी चाहिए। उच्च न्यायालय ने 12 जुलाई, 2023 को विशेष न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए एक आदेश जारी किया था, जिसमें दीपा और दीपक की जब्त संपत्तियों को छोड़ने के विशेष न्यायालय के अनुरोध को खारिज कर दिया गया था। 19 फरवरी, 2024 को विशेष अदालत ने कीमती वस्तुओं, सोने और हीरे के आभूषणों को वापस करने की तारीख तय की। इसने तमिलनाडु सरकार को 6 और 7 मार्च, 2024 को उन्हें कब्जे में लेने के लिए अधिकृत अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करने का निर्देश दिया। इस बीच, दीपा और दीपक दोनों ने विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की थी। संपत्ति और कीमती सामान सौंपने की प्रक्रिया से एक दिन पहले, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 5 मार्च, 2024 को विशेष अदालत के आदेश पर रोक लगा दी। अब, अपील खारिज होने के मद्देनजर, विशेष अदालत ने तमिलनाडु सरकार को संपत्तियां सौंपने की तारीखें तय की हैं।

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