गाड़ी मालिक को बीमा कंपनी देगी 7 लाख क्षतिपूर्ति, 10 हजार जुर्माना

जगदलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने एक प्रकरण में चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को 7 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और मानसिक कष्ट के लिए 10 हज़ार रुपए जमा करने आदेश दिया है। कोंडागांव के ग्राम चिपावंड निवासी मूलचंद पटेल ने एक सेकंड हैंड महिंद्रा मराजो खरीदी थी। विक्रेता ने गाड़ी खरीदते समय नाम ट्रांसफर के लिए बीमा आवश्यक होने की जानकारी देते हुए गाड़ी का बीमा पूर्व स्वामी के नाम से करवाया था। इसके बाद इस गाड़ी में आग लग गई और गाड़ी खराब हो गई।

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