मिष्ठान भंडार पर जुर्माना, खाद्य विभाग ने की कार्रवाई

रायगढ़। घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते वाले दो प्रतिष्ठानों पर 35 हजार जुर्माना लगाया गया है। खाद्य विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर ने घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग की लगातार जांच व कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पर खाद्य विभाग के संयुक्त दल ने रामनिवास टॉकीज परिसर में स्थित हरिराम मिष्ठान्न भंडार की जांच की। Domestic Cylinder यहां घरेलू सिलेंडर का उपयोग हो रहा था। इस संबंध में होटल संचालक को नोटिस दिया गया। संचालक अमित शर्मा ने घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक दुरुपयोग करना स्वीकार किया। इस मामले में हरिराम मिष्ठान भंडार पर 10 हजार रुपए जुर्माना कर घरेलू गैस सिलेंडर को राजसात किया गया।

एक अन्य मामले में जोरापाली में स्थित एनएच 49 ढाबा के खाद्य विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। वहां तीन भरे हुए गैस सिलेंडर मिले। इसमें से एक सिलेंडर खाना बनाने वाली भट्ठी में लगा हुआ था। जबकि चार खाली घरेलू सिलेंडर मौके पर पाए गए। इस मामले में ढाबा संचालक अभय सिंह को नोटिस जारी किया गया। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए सभी घरेलू गैस सिलेंडर को राजसात किया गया।

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