नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नौ वर्षीय दलित लड़की की पहचान उजागर करने के आरोप में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर 27 सितंबर को सुनवाई करेगा। दक्षिण- पश्चिम दिल्ली में नौ वर्षीय बच्ची से कथित तौर पर दुष्कर्म हुआ था और फिर उसकी हत्या कर दी गई थी। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने बच्ची की उसके माता- पिता के साथ एक तस्वीर ट्विटर पर प्रकाशित कर उसकी पहचान उजागर की है।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने मकारंद सुरेश म्हादेलकर द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर इस चरण में नोटिस जारी करने से मना कर दिया और पक्षों से ‘एक से दो पन्ने की दलीलों को अगली सुनवाई तक तैयार रखने’ के लिए कहा है। ट्विटर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील साजन पूवाय्या ने कोर्ट को बताया कि जिस ट्वीट के संबंध में बात की जा रही है उसे हटा दिया गया है क्योंकि यह प्लेटफॉर्म की अपनी नीति के विरुद्ध है। पूवाय्या ने कहा, अकाउंट लॉक कर दिया गया है और ट्वीट मौजूद नहीं है।’
हालांकि, म्हादेलकर के वकील, गौतम झा ने ट्विटर के दावे से असहमति व्यक्त की और कोर्ट से हलफनामा मांगने का आग्रह किया है। कोर्ट ने सुनवाई स्थगित करने से पहले कहा कि, यदि यह रवैया है, तो हम नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं।’ वरिष्ठ वकील आर एस चीमा राहुल गांधी की तरफ से पेश हुए।