गरीबी न्याय पाने में बाधा नही -राजेश्वरी सूर्यवंशी

सकती— जिन बन्दियों आर्थिक स्थिति निजी वकील रखने मैं असमर्थ हैं उन्हें विधिक प्राधिकरण से अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है उक्त विचार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एव जिला न्यायाधीश जगदम्बा राय के निर्देश एव तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एव प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गीता नेवारे के कुशल निर्देशन के उपजेल सकती में आयोजित विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री राजेश्वरी सूर्यवंशी ने कही सुश्री सूर्यवंशी ने उपस्थित बन्दियों से कहा कि जो बन्दी वक न्यायालय में बचाव करने हेतु अपना वकील रखने में असमर्थ है वे जेल से सहायक जेल अधीक्षक के माध्यम से प्रकरण चल रहे न्यायालय के आवेदन पत्र देने पर विधिक प्राधिकरण उन्हें वकील मुहैया कराती है वकीलों को इसका निर्धारित भुगतान भी प्राधिकरण करती है इसलिए आर्थिक तंगी के कारण न्याय से वंचित कोई नहीं रहेगा साप्ताहिक निरीक्षण के दौरान सुश्री सूर्यवंशी ने बन्दियों से उनके समस्या के सम्बंध में जानकारी ली इस अवसर पर उपजेल सकती के सहायक जेल अधीक्षक सतीष चंद्र भार्गव उपजेल के पैनल लायर अधिवक्ता गिरधर जायसवाल जेल के स्टॉप तथा बन्दियों की उपस्थिति रही

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